रोहतांग पास तक वाहनों की आवाजाही के लिये अनुमति -आशुतोष गर्ग
कुल्लू 5 मई। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आज यहां एक आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के वाहनों की रोहतांग पास तक आवाजाही के लिये अनुमति प्रदान कर दी है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम मनाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गए हैं।
इससे पूर्व, गत 14 अप्रैल को जारी आदेश के तहत कोठी स्थित बैरियर को गुलाबा तबदील करने के उपरांत वाहनों की आवाजाही मढ़ी तक की गई थी। आदेश के अनुसार ग्रैफ के ऑफीसर कमाण्डिग ने रिपोर्ट दी है कि रोहतांग पास तक बर्फ पूरी तरह से हटा दी गई है। मनाली के एसडीएम व पुलिस की टीम ने रोहतांग पास तक सड़क का संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही हो सकती है।
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