प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय
शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे कार्यालय
शिमला। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 10 जनवरी से प्रदेश में राज्य सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालय, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, स्थानीय निकाय , स्वायत्त संस्थान सप्ताह में 5 दिन 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे। शनिवार तथा रविवार को सभी कार्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, आबकारी तथा बजट एवं इससे संबंधित गतिविधियों को संचालित करने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। संबंधित कंट्रोलिंग अधिकारी इस समय में अलग से आदेश जारी करेंगे हालांकि माननीय उच्च न्यायालय इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
राज्य में सभी सामाजिक तथा धार्मिक सम्मेलनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में सभी प्रकार की अकादमिक, खेल, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियां वर्तमान क्षमता के 50% क्षमता साथ या इंडोर एरिया में 100 लोगों के एकत्र होने तथा आउटडोर एरिया में 300 (जो भी कम हो) लोग के ही इकट्ठे होने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों, पूजा स्थानों पर लंगर, सामुदायिक रसोई तथा धाम इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के जिलों में दुकानों तथा बाजारों के खुलने और बंद करने के समय को व्यवस्थित करने के लिए सम्बन्धित जिला दंडाधिकारी कोविड-19 की स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे।
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