बाहरी देशों से आने वाले सभी लोगों को सात दिन के होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य – पंकज राय
बिलासपुर 7 दिसम्बर – उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को फैलने की आशंका को देखते हुए सचिव स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि बाहरी देशों से आने वाले सभी लोगों को सात दिन के होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि बाहरी देशों से आए लोगों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ प्राथमिकता के आधार पर साझा करंे। संबंधित एसडीएम तथा बीडीओ, ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से इन लोगों की सक्रिय निगरानी करेंगे और यदि कोई ढिलाई पाई जाती है तो संबंधित एसडीएम द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ओमिक्रोन के प्रभावी प्रबंधन के लिए पांच गुणा रणनीति टेस्ट-ट्रैक-टीकाकरण और पहले से मौजूद कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने पर लगातार ध्यान रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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