पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के विशेष पुनः निरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित 

शिमला 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के विशेष पुनः निरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमे 01 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु अर्हता तिथि घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम उन पंचायतों में लागू नहीं होगा जो सृजन, पुनर्गठन या विभाजन की प्रक्रिया में शामिल है।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियों को 28 मार्च तक दर्ज किया जा सकता है। संशोधन प्राधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों निपटारा 02 अप्रैल तक किया जाना है। 10 अप्रैल तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है और 17 अप्रैल तक अपीलीय प्राधिकारी को अपील का निपटारा करना होगा। 20 अप्रैल या उससे पूर्व पूरक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है।
पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी-एवं-उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना०) डोडरा-क्वार तथा पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस कार्यक्रम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उनके अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायतों में आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो तथा अंतिम रूप से तैयार पूरक अनुपूरक मतदाता सूचियों को ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। मतदाता सूचियों की पर्याप्त प्रतियाँ स्थानीय स्तर पर मुद्रित की जाएंगी।

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