सरकारी महाविद्यालय धर्मशाला प्रकरण में सरकार ने की त्वरित कार्रवाई

शिमला

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में विभागीय जांच के परिणाम आने तक सहायक प्राध्यापक (भूगोल) अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अशोक कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) एवं 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, छात्रा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से संबंधित प्रकरण में इसी महाविद्यालय की तीन छात्राओं के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि जारी आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान अशोक कुमार का मुख्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मामले में तथ्यों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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