मार्ग बन्द करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

  • सोलन। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने नगर निगम सोलन के अन्तर्गत वार्ड नम्बर 10 में महिला छात्रावास के निर्माण के दृष्टिगत कोटलानाला के समीप जेबीटी रोड को वर्णित शर्तों के अनुरूप 25 से 30 दिसम्बर, 2021 तक बन्द करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
    यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
    इन आदेशों में वर्णित शर्तों के अनुसार मार्ग को बन्द करने के समय आमजन के लिए कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मार्ग पर कानून एवं व्यवस्था, अग्निशमन सेवा, रोगी वाहन एवं रोगियों को ले जा रहे वाहनों को आवाजाही को नहीं रोका जाएगा। इस क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग नगर निगम सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
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