09 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत 09 दिसंबर, 2023 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कम्पाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं, की सुनवाई भी राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-
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